August 17, 2025

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ग्रेनो प्राधिकरण ने सुनपुरा में अतिक्रमण पर चलाया बुल्डोजर,अधिसूचित एरिया में अवैध कालोनी काटने पर ग्रेनो प्राधिकरण ने की कार्रवाई।

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्राम सुनपुरा में अधिसूचित एरिया की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ मंगलवार को बुल्डोजर चलाया। प्राधिकरण ने करीब 2.30 लाख वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा लिया। बाजार दर से इसकी कीमत करीब 460 करोड़ रुपये होने का आकलन है।


ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने अधिसूचित एरिया में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। परियोजना विभाग अतिक्रमण हटाने की लगातार कार्रवाई कर रहा है। ग्रेटर नोएडा के सुनपुरा गांव में कुछ कालोनाइजर अधिसूचित एरिया (खसरा नंबर-403, 405, 406, 407, 408, 410, 411, 438, 444, 401, 434, 435, 442 व 430 आदि) में बाउंड्री बनाकर अवैध प्लॉटिंग कर रहे थे। प्राधिकरण की तरफ से नोटिस जारी की गई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, जिसके चलते मंगलवार को प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार के नेतृत्व में वर्क सर्किल दो की टीम ने जोरदार कार्रवाई की। इस टीम में उनके साथ मैनेजर स्वतंत्र वर्मा और सहायक प्रबंधक राजीव मोटला व अन्य स्टाफ भी शामिल रहे। प्राधिकरण के सुरक्षा कर्मियों और स्थानीय थाना पुलिस की मदद से टीम ने इन खसरा नंबरों की लगभग 2.30 लाख वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया। खसरा नंबरा 407 व 434 की जमीन पर आंषिक रूप से अतिक्रमण हटाया गया है। इस कार्रवाई में 7 बुल्डोजरों का इस्तेमाल किया गया। करीब 3 घंटे तक कार्रवाई चली। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ अन्नपूर्णा गर्ग ने चेतावनी दी है कि प्राधिकरण की अधिसूचित एरिया में जमीन कब्जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होेंने परियोजना विभाग के सभी वर्क सर्किल प्रभारियों को अपने एरिया में जमीन पर अतिक्रमण रोकने के लिए कड़ी नजर रखने और अतिक्रमण की सूचना मिलते ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एसीईओ अन्नपूर्णा गर्ग ने कहा है कि अवैध रूप से जमीन कब्जा कर काटी जा रही कॉलोनी में अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाएं। अगर किसी कॉलोनाइजर से अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदा है तो रजिस्ट्री का प्रपत्र लेकर पुलिस से शिकायत करें। साथ ही इसकी एक कॉपी प्राधिकरण को भी उपलब्ध कराएं ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने कहा है कि ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित एरिया में किसी भी व्यक्ति को अवैध निर्माण करने की इजाजत नहीं है। ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें।

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