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उत्तर प्रदेश के सरकारी टीचरों को मिली बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया खास आदेश।


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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षकों से गैर शैक्षिक कार्य न लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 नियमावली के नियम 27 और सुनीता शर्मा व अन्य जनहित याचिका में पारित आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि संबंधित प्राधिकारी प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर इस नियम का अनुपालन करने का निर्देश दें।
यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने चारु गौर व दो अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है। एडवोकेट अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याची से बूथ लेबल अफसर व अन्य कई कार्य लिए जा रहे हैं जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 व इसकी नियमावली के नियम 27 के अनुसार शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाई जा सकती।
शिक्षकों से सिर्फ आपदा, जनगणना और सामान्य निर्वाचन के दौरान ही कार्य लिया जा सकता है। एडवोकेट श्री त्रिपाठी ने सुनीता शर्मा व अन्य की जनहित याचिका में हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर कहा कि इस आदेश में भी शिक्षकों से गैर शैक्षिक कार्य लेने पर रोक लगाई गई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली के नियम 27 वा न्यायालय के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों से गैर शैक्षिक कार्य नहीं लिया जा सकता है। इसलिए संबंधित प्राधिकारी सभी जिलाधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस आशय का निर्देश जारी कर अधिनियम के नियमों का पालन करने को कहें।

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