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उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों की आरक्षण प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक।


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उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर लगाई रोक, नहीं जारी होगी आरक्षण सूची।


उत्तर प्रदेश सरकार 17 मार्च को पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी करने वाली थी। लेकिन आज आए हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब इस पर ब्रेक लग गया है। बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से 2015 के आरक्षण प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ।
यूपी में पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रकिया पर रोक
नहीं जारी होगी आरक्षण सूची
इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला
उत्‍तर प्रदेश में पंचायत चुनाव ( 2021) को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। हाई कोर्ट ने पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण प्रकिया पर अंतरिम रोक लगा दी।कोर्ट ने आरक्षण आवंटन को अगली सुनवाई तक के रोक दिया है।इस मामले में यूपी सरकार सोमवार को जवाब दाखिल करेगी।
आप को बता दें कि अजय कुमार की जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला लिया है। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने यह शासनादेश जारी किया।आरक्षण प्रकिया।

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