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ग्रेटर नोएडा। अपने निजी प्रचार-प्रसार के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का लोगो बिना अनुमति इस्तेमाल करने वाली आवंटी कंपनियों के खिलाफ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कड़ा रूख अख्तियार किया है। प्राधिकरण ने लोगो लगाने वाली कंपनियों पर 10 लाख रुपये जुर्माना लगाने और आवंटित प्लॉट के नक्शे के साथ ही लीज डीड निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण ने इस बाबत निर्णय लिया है। दरअसल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एरिया में कुछ कंपनियां निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए अपना प्रचार-प्रसार करने में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के लोगो का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं, जबकि उनके प्रोजेक्ट से प्राधिकरण का प्रत्यक्ष तौर पर कोई लेना-देना नहीं होता है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण के निर्देश पर बिल्डर सेल के ओएसडी संतोष कुमार की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि अगर कोई भी आवंटी कंपनी बिना अनुमति प्राधिकरण के लोगो का इस्तेमाल करती हैं, तो पहली बार उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। गल्ती दोहराने पर आवंटित प्लॉट का स्वीकृत नक्शा भी रद्द कर दिया जाएगा। उसकी लीज डीड भी निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण के ओएसडी संतोष कुमार ने निवेशकों को आगाह किया है कि ऐसी किसी भी परियोजना में अपनी गाढ़ी कमाई निवेश करने से पहले उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी कर लें। अन्यथा बाद में दिक्कत आ सकती है।



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