देश में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने एक नई भारत सीरीज लॉन्च की है। ये एक तरह का रजिस्ट्रेशन मार्क होगा. इससे गाड़ी मालिकों को कई फायदे होंगे।
बचेंगे बिना बात की माथापच्ची से
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि आज के समय में कामकाज की वजह से अक्सर लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होना पड़ता है। ऐसे में नए राज्य में पहुंचने पर अपनी गाड़ी का नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराना काफी सिरदर्दी का काम है। अब उनको इसी झंझट से राहत मिल रही है।
मंत्रालय ने कहा कि गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक नई भारत सीरीज उतारी गई है। स्टेट बदलने वाले लोगों को इस सीरीज की वजह से नए राज्य में पहुंच कर अपनी गाड़ी का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा.इन लोगों को होगा ज्यादा फायदा।
मंत्रालय का कहना है कि BH-Series का रजिस्ट्रेशन वॉलिएंटरी बेसिस पर होगा. नौकरी-पेशा के लिए अधिकतर लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते ही हैं, इसमें सरकारी एम्प्लॉई या प्राइवेट दोनों ही शामिल हैं।
इसलिए BH-Series का लाभ केन्द्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी, केन्द्र और राज्य सरकारों के उपक्रम (PSUs) के कर्मचारी, रक्षाकर्मी और निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों के एम्प्लाई उठा सकेंगे. प्राइवेट सेक्टर की जिन कंपनियों के ऑफिस 4 या उससे ज्यादा राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों में होंगे, उन्हीं के कर्मचारी इसका फायदा ले पाएंगे.मंत्रालय ने ये भी जानकारी दी कि एक ही प्रयास में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नई BH-Series के हिसाब से करने के लिए आईटी आधारित सॉल्युशन लाया गया है।
क्या है मौजूदा नियम
मौजूदा समय में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-47 के तहत कोई व्यक्ति नए राज्य में पहुंचने पर 12 महीने तक ही पुराने रजिस्ट्रेशन के साथ गाड़ी चला सकता है. उस व्यक्ति को नए राज्य में वहीं के नियम अनुसार गाड़ी का नया रजिस्ट्रेशन इसी अवधि में कराना होता है।
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