दादरी गौतमबुद्धनगर दिनांक 05.05.2024 को वादी श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व0 अर्जुन सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट खटाना थाना जारचा गौतमबुद्धनगर ने थाना दादरी पर तहरीर बाबत अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी से 72,200/- रूपये ले जाना तथा वादी द्वारा अपने पैसे मांगने पर वापस न करने के सम्बन्ध मे दाखिल किया । जिस पर थाना दादरी पुलिस द्वारा तत्काल मु0अ0सं0 0209/2024 धारा 406 भादवि पंजीकृत कराया गया था ।कार्यवाही का विवरण दिनांक 05.05.2024 को वादी श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व0 अर्जुन सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट खटाना थाना जारचा गौतमबुद्धनगर ने थाना दादरी पर तहरीर बाबत अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी से 72,200/- रूपये ले जाना तथा वादी द्वारा अपने पैसे मांगने पर वापस न करने के सम्बन्ध मे दाखिल किया । जिस पर थाना दादरी पुलिस द्वारा तत्काल मु0अ0सं0 0209/2024 धारा 406 भादवि पंजीकृत कराया गया था । दिनांक 10.05.2024 को थाना दादरी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए घटना करने वाले 03 अभियुक्तगण 01. शमशाद पुत्र हाकिम अली नि0 ग्राम मुहाना थाना गुलावटी जनपद बुलन्दशहर हाल पता ई ब्लाक 36 ए/22 अम्बेडकर कैम्प त्रिलोकपुरी मयूर विहार फेस 1 पूर्वी दिल्ली उम्र करीब 46 वर्ष 02. अश्वनी उर्फ अंकित पुत्र मदनलाल मकान नं0 डी 486 सैक्टर 11 प्रताप विहार थाना विजय नगर गाजियाबाद उम्र करीब 48 वर्ष 03. मिथलेश पुत्र राजेन्द्र नि0 मकान नं0 89 सैक्टर प्रताप विहार अमृत कुटेरम आश्रम थाना विजय नगर गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष को घटना से सम्बन्धित 50 हजार रूपये व 01 कार आई 10 नम्बर DL9CQ8767 (घटना प्रयुक्त) व 01 नाजायज तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया । पूछताछ करने पर बताया कि साहब हम लोग भोले भाले लोगो को विश्वास मे लेकर उनके साथ धोखा धडी की घटनाये करते है । 04 – 05 दिन पहले हमने जारचा मोड दादरी से एक व्यक्ति को इसी गाडी में बैठा लिया और उस व्यक्ति से हम लोगो ने अपने आप को क्राईम ब्रान्च को होना बताया और यह भी बताया कि नोएडा में 40,000 हजार रुपया नकली मिला है और उस व्यक्ति से उसके रुपये नकली तो नही है चैक करने के नाम पर ले लिये और उसका पैसा हम लोगो ने अपने पास रखकर उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे थैले में रख दिया है और आगे चलकर हम लोगो ने उस व्यक्ति को शाहपुर के पास उतार दिया और हम लोग गाडी लेकर भाग गये थे ओर हम लोगो ने उसन रूपयो मे से शमशाद को 35,000/- रू0 व अश्वनी उर्फ अंकित को 20,000/- रू0 व मिथलेश को 15,200/- रू0 मिलकर आपस में बाट लिये थे जिनमें से हम तीनो ने कुछ पैसे आपस में मौज मस्ती में खर्ज कर लिए है खर्च के बाद जो शेष रूपये बचे है वो आज आप लोगो ने हम लोगो से बरामद कर लिये है। हम तीनो लोग इसी तरह से लोगो के साथ धोखाधडी करके ठगते है यदि लोग हमे इस तरीके से रुपये नही देते है तब हम लोग उनसे लूटपाट करके ले लेते है । विवेचनात्मक कार्यवाही के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 420/411 भादवि की वृद्धि की गयी । अभियुक्तगण के विरूद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।अपराध करने का तरीकाअभियुक्तगण के द्वारा गाडी मे बिठाकर धोखाधडी करके रूपये ले कर भाग जाना ।
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