
गौतम बुद्ध नगर, 12 जुलाई 2024राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में तथा जनपद न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर की अध्क्षता में 13.07.2024 को जनपद गौतमबुद्धनगर में मुख्यालय एवं तहसील स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऋचा उपाध्याय ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेषतः आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक मामलें, मोटरयान दुर्घटना अधिनियम के मामले, बिजली व पानी से संबधित मामले, धारा-138 एन.आई. एक्ट के वाद, भू-राजस्व वाद, सेवा सम्बन्धित मामले एवं प्री-लिटीगेशन मामलों के साथ-साथ सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारण योग्य अन्य विवाद जिनमें पक्षकार पारस्परिक सद्भावना के अधीन सन्धि हेतु इच्छुक हो, वह मामले राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किये जायेगे। लोक अदालत द्वारा जारी किए गए फैसले को दीवानी अदालत की डिक्री का दर्जा प्राप्त होता है। यह फैसले बाध्यकारी होते हैं और इनके खिलाफ अपील नही की जा सकती। लोक अदालत का कोई न्यायालय शुल्क नहीं है और यदि न्यायालय शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया है, तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा होने पर राशि वापस कर दी जाती है।
More Stories
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में की शिरकत, सनातन धर्म की महिमा पर दिया जोर,बोले योगी, महाकुम्भ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं,बल्कि एकता का संदेश देने वाला पर्व।
लखनऊ-यूपी मे 22 PCS अफसरों का हुआ तबादला
ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपो मार्ट में गिरिराज सिंह,वस्त्र मंत्री,भारत सरकार ने दीप प्रज्वलित कर भारत टेक्स 2025 के द्वितीय संस्करण का उद्घाटन किया।