गौतमबुद्धनगर,,नागर विमानन मंत्रालय एवं नागरिक उड्डयन महानिदेशालय तथा सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशानुसार दिनांक 08/10/2024 को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) को रेड जोन (नो ड्रोन फ्लाई जोन) घोषित किया गया है । नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर एवं आसपास के क्षेत्र में ड्रोन या किसी भी प्रकार के अनमैन्ड एरियल व्हीकल (यूएवी) उड़ाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध एयरपोर्ट की सुरक्षा एवं वायु क्षेत्र की निगरानी को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। इस क्षेत्र में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1934 और यूएवी संचालन के नियमों के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।कोई भी व्यक्ति, संस्था या समूह जो इस निर्देश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस नियम का पालन करें एवं हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था को सहयोग प्रदान करें।



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