August 18, 2025

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नोएडा थाना सेक्टर 63,पुलिस ने रेलवे विभाग में टी.टी.ई. के पद पर नौकरी दिलाने एवं शस्त्र लाइसेंस बनवाने के नाम पर लाखो रूपये की धोखाधड़ी करने वाले फर्जी टी.टी.ई./अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

गौतमबुद्धनगर आज दिनांक 28.04.2025 को थाना सेक्टर 63 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये रेलवे विभाग में टी.टी.ई. के पद पर नौकरी दिलाने एवं शस्त्र लाइसेंस बनवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला अभियुक्त प्रशान्त कुमार गुप्ता पुत्र आनन्द कुमार को बहलोलपुर अंडरपास से एफएनजी गोल चक्कर की तरफ जाने वाली सर्विस रोड पर ग्रीन बेल्ट के गेट के पास से गिरफ्तार किया गया है।
घटना का संक्षिप्त विवरण
दिनांक 27.04.2025 को वादी द्वारा थाना सेक्टर 63,नोएडा पर एक प्रार्थना पत्र दिया कि प्रशांत नाम के व्यक्ति द्वारा वादी से शस्त्र लाइसेंस बनवाने के नाम पर 71,000/रूपये एवं प्रार्थी के भांजे को रेलवे विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 1,00,000/रूपये (कुल 1,71,000/रूपये) की धोखाधडी की गयी है, जिसके सम्बन्ध में थाना सैक्टर 63, नोएडा पर म.अ.सं. 192/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया है।
अभियुक्त द्वारा अपने आप को रेलवे विभाग नई दिल्ली में टी.टी.ई. के पद पर नियुक्त तथा रेलवे विभाग, पुलिस विभाग तथा डी.एम. कार्यालय जनपद गौतमबुद्धनगर में अच्छी पकड़ होना बताता था तथा कहता था कि यदि उपरोक्त विभागो से सम्बन्धित कोई कार्य हो तो मुझे बताना। माह नवम्बर 2024 में प्रार्थी के पास कॉल कर अभियुक्त प्रशांत गुप्ता द्वारा सम्पर्क कर कम्पनी में वेकेंसी होने एवं नौकरी दिलाने की बात की थी तथा उस समय अभियुक्त द्वारा अपना नाम विशाल बताया गया था। करीब 1 सप्ताह बाद अभियुक्त प्रशांत कुमार गुप्ता प्रार्थी की कम्पनी जी-172 सैक्टर 63 के बाहर मिला और अपने को रेलवे विभाग में टी.टी.ई. के पद पर कार्यरत बताते हुए अपनी नियुक्ति नई दिल्ली में बतायी। प्रार्थी द्वारा अभियुक्त प्रशांत से उसकी आईडी मांगी गयी तो अभियुक्त प्रशांत द्वारा अपना आधार कार्ड व रेलवे की आईडी दिखायी गयी, जिन पर उसका नाम प्रशांत कुमार गुप्ता अंकित था। प्रार्थी द्वारा पूछा गया कि आपने तो अपना नाम विशाल बताया था तब अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मेरा घर का नाम विशाल है, जबकि मेरा सही नाम प्रशांत कुमार गुप्ता है। प्रार्थी को अपना शस्त्र लाइसेंस बनवाना था, जिस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा अभियुक्त से बात की गयी तो उसके द्वारा लाइसेंस बनवाने के नाम पर अभियुक्त द्वारा उपलब्ध कराये गये फोन-पे पर भिन्न-भिन्न तिथियो में 71,000/रूपये ऑनलाइन लिये गये थे। अभियुक्त द्वारा प्रार्थी को यह भी बताया गया था कि रेलवे विभाग में कोटे की कुछ वेकेंसी निकली है अगर आपका कोई परिचित हो तो मैं उसको रेलवे विभाग में नौकरी दिला सकता हूँ तथा अभियुक्त द्वारा प्रार्थी को नोर्दन रेलवे मेें टी.टी.ई. के पद पर चयनित हुए कुछ व्यक्तियों के नियुक्ति पत्र दिखाये गये और बताया गया कि यह सभी मेरे द्वारा ही रेलवे विभाग में भर्ती कराये गये है। अभियुक्त द्वारा दिखाये गये नियुक्ति पत्रो को देखकर प्रार्थी द्वारा पूर्ण विश्वास कर अपने भांजे की नौकरी के लिए 1,00,000/रूपये नगद दिये गये। जब पीड़ित द्वारा अपने लाइसेंस एवं नौकरी के सम्बन्ध में जानकारी की जाती थी तो अभियुक्त द्वारा टाल-मटोली की जाने लगी और काम होने का आश्वासन देकर आगे का समय दे दिया जाता था तथा कुछ समय बीत जाने के बाद अभियुक्त द्वारा मेरा फोन उठाना बन्द कर नम्बर ब्लॉक कर दिया गया।
नियुक्ति पत्रो की जांच के क्रम में जानकारी हुई कि अभियुक्त द्वारा एक अन्य व्यक्ति से भी रेलवे विभाग में टी0टी0ई0 के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर ऑनलाइन 4,00,000/रूपये लिये गये है। अभियुक्त द्वारा टी.टी.ई. की नौकरी दिलाने के नाम पर कुल 7.5 लाख रूपये तय किये जाते थे तथा 01 लाख रूपये पहले लिये जाते थे तथा शेष रकम नौकरी मिलने के बाद लेने की बात कहता था।
इस प्रकार अभियुक्त द्वारा करीब 8-10 लोगो के साथ रेलवे विभाग में नौकरी दिलाने एवं शस्त्र लाइसेंस बनवाने के नाम पर लाखों रूपये की धोखाधडी की गयी है, जिस सम्बन्ध में और भी विस्तृत रूप से जानकारी की जा रही है।
अभियुक्त का विवरणः
प्रशान्त कुमार गुप्ता पुत्र आनन्द कुमार गुप्ता निवासी सी 495 बर्रा 8 थाना बर्रा जिला कानपुर नगर हाल पता किराये का मकान गली नं0 04 हिण्डन विहार बरौला थाना सैक्टर 49, नोएडा (उम्र करीब 34 वर्ष।

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