लखनऊ – यूपी सरकार ने संपत्ति रजिस्ट्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है।
अब प्रदेश में बिना पैन कार्ड के किसी भी अचल संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी।
सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।
आदेश के मुताबिक,जमीन, मकान या फ्लैट की खरीद-फरोख्त के लिए खरीदार और विक्रेता दोनों को पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा।
सरकार का कहना है कि यह कदम बेनामी संपत्ति, काले धन और संदिग्ध लेनदेन पर रोक लगाने और रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
नए नियम से अब प्रॉपर्टी डील में जवाबदेही और निगरानी और मजबूत होगी।



More Stories
यशोदा मेडिसिटी ने एमएमजी ज़िला अस्पताल,गाज़ियाबाद के साथ एआई-सक्षम ई-आईसीयू कमांड सेंटर की शुरुआत की,केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जे. पी.नड्डा ने किया उद्घाटन।
प्रो.बीएस रावत बने अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता।
सिंगापुर दौरे के पहले ही दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी सफलता, यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ हुए 6,650 करोड़ रुपये के 3 एमओयू।