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फर्रुखाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर हटाया गया अतिक्रमण।


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उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में नाले की भूमि पर किए गए अवैध निर्माण में शामिल शिकायतकर्ता की दुकान और आश्रम का कुछ हिस्सा रविवार को बुलडोजर से ढहा गया।फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन मड़ैया निवासी सुशील कुमार दिवाकर ने उच्च न्यायालय में सरकारी नाला भूमि गाटा संख्या 417, 420 स्थित नवदिया पर अवैध निर्माण करा लिए जाने की रिट दायर की थी। हाईकोर्ट ने पैमाइश कर कब्जा हटाने के आदेश दिए थे।

जिस पर जिलाधिकारी के निर्देश पर पैमाइश के लिए राजस्व कमेटी का गठन किया गया था। पैमाइश में संतदास आश्रम के कुछ हिस्से के अलावा शिकायतकर्ता का निर्माण भी अतिक्रमण की जद में पाया गया। अवैध निर्माण हटाने के लिए तहसीलदार राजू कुमार रविवार को कानूनगो विजयकृष्ण पाठक, लेखपाल गौरव अग्निहोत्री, गौरव तिवारी, राजेश कुमार, रोशनलाल, सुरेश, अजीत दुबे आदि राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे। नगर पालिका की जेसीबी भी मौके पर बुला ली गई। उधर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश पाल पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। जेसीबी से पहले आश्रम का अतिक्रमण हटाया गया। इसके बाद शिकायतकर्ता की दुकान और मकान का कुछ हिस्सा भी ढहा दिया गया। इस दौरान दोनों में विवाद हो गया। जिससे गहमा गहमी हो गई। पुलिस ने सख्त लहजे में समझाकर कार्रवाई की चेतावनी दी।

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