उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर लगाई रोक, नहीं जारी होगी आरक्षण सूची।
उत्तर प्रदेश सरकार 17 मार्च को पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी करने वाली थी। लेकिन आज आए हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब इस पर ब्रेक लग गया है। बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से 2015 के आरक्षण प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ।
यूपी में पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रकिया पर रोक
नहीं जारी होगी आरक्षण सूची
इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव ( 2021) को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। हाई कोर्ट ने पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण प्रकिया पर अंतरिम रोक लगा दी।कोर्ट ने आरक्षण आवंटन को अगली सुनवाई तक के रोक दिया है।इस मामले में यूपी सरकार सोमवार को जवाब दाखिल करेगी।
आप को बता दें कि अजय कुमार की जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला लिया है। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने यह शासनादेश जारी किया।आरक्षण प्रकिया।
More Stories
आस्था की डुबकी लगाकर पीएम मोदी ने दिया एकता का संदेश,महाकुम्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी श्रद्धा के साथ किया त्रिवेणी संगम में स्नान।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बौद्ध महाकुम्भ यात्रा का किया शुभारंभ,हिंदू और बौद्ध एक ही वटवृक्ष की शाखाएं: सीएम योगी।
महाकुम्भ सीसीटीवी फुटेज और फोटोग्राफी के आधार पर होगी मौनी अमावस्या हादसे की सघन जांच,तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग की टीम प्रयागराज पहुंची,जांच ने पकड़ी रफ्तार।