शादी समारोह के आयोजन से पूर्व अब जिला प्रशासन के क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य नहीं होगा। सिर्फ थाने में आयोजन व उसके स्थल के संबंध में पत्र के माध्यम से जानकारी देनी होगी। हालांकि, शादी में 100 मेहमानों को ही शामिल करने का नियम लागू रहेगा। आयोजकों की सुविधा को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह फैसला किया है। अब उनको अनुमति के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी।
एडीएम सिटी राकेश कुमार मालपाणी ने बताया कि शादी समारोह के लिए किसी को प्रशासनिक अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। अनुमति के नियम को छोड़कर बाकी के अन्य कोविड नियम पहले की तरह की लागू रहेंगे। मजिस्ट्रेट अपने-अपने इलाके में मैरिज होम्स, लॉज में आयोजित समारोह पर निगाह रखेंगे और कोविड नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसको लेकर निरीक्षण करेंगे। आयोजकों को सिर्फ अपने संबंधित थाने में एक पत्र के माध्यम से आयोजन के संबंध में जानकारी देनी पड़ेगी।
हॉटस्पॉट/कंटेनमेंट जोन में मैरिज होम तो नहीं होगा आयोजन
कोविड-19 नियमों के मुताबिक अगर कोई मैरिज होम, लॉन हॉटस्पॉट/कंटेनमेंट जोन में आता है तो वहां पर आयोजन नहीं होंगे। नियम के मुताबिक अगर किसी इलाके में कोरोना के अधिक केस मिलते हैं और उसे हॉटस्पॉट/कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जाता है। उक्त दायरे में अगर मैरिज होम्स आता है तो उसमें होने वाले आयोजन नहीं होंगे।
शादी में बाहर से आने वाले रिश्तेदारों की कोरोना जांच जरूरी
शादी समारोह में अगर कोई रिश्तेदार बाहरी जिले या राज्य से आ रहा है तो उसकी कोरोना जांच करना सुनिश्चित कर लें। वैसे तो प्रशासन बार्डर पर जांच करा रहा है। इसके बाद भी अगर कोई बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान जांच कराने से बच जाता है तो आयोजक की जिम्मेदारी है कि उसकी कोरोना जांच कराएं। इसके साथ ही डीएम ने स्वास्थ्य विभाग व सभी क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट को भी सतर्क करते हुए कहा कि वह अपने-अपने क्षेत्र में होने वाले शादी समारोह पर निगाह रखें।



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