नयी दिल्ली, पांच अक्टूबर वाहन मालिकों को अपनी 15 साल से पुरानी कार के पंजीकरण नवीनीकरण के लिए अगले साल अप्रैल से 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा, जो वर्तमान दर की तुलना में आठ गुना अधिक है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए एक अधिसूचना जारी की है और यह नया नियम राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति का हिस्सा है।
अधिसूचना के अनुसार 15 साल से अधिक पुराने बस या ट्रक के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आठ गुना अधिक भुगतान करना होगा।
इसी तरह 15 साल से अधिक पुरानी कार के पंजीकरण नवीनीकरण का शुल्क मौजूदा 600 रुपये के मुकाबले 5,000 रुपये होगा। पुरानी बाइक के पंजीकरण नवीनीकरण के लिए मौजूदा 300 रुपये की तुलना में 1,000 रुपये देने होंगे।
इसके साथ ही 15 साल से अधिक पुराने की बस या ट्रक के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण की कीमत 1,500 रुपये से बढ़ाकर 12,500 रुपये कर दी गई है।
अधिसूचना के अनुसार इन नियमों को केंद्रीय मोटर वाहन (23वां संशोधन) नियम, 2021 कहा जा सकता है और यह एक अप्रैल, 2022 से लागू होगा।
अधिसूचना में कहा गया है कि फिटनेस प्रमाण पत्र की समाप्ति के बाद प्रत्येक दिन की देरी के लिए 50 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।
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