February 7, 2025

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गौतम बुद्ध नगर आगामी 14 मई 2022 को जनपद में आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार सप्तम ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ की महत्वपूर्ण बैठक।

लोक अदालत आयोजित होने से संबंधित नागरिक किस प्रकार उठा सकते हैं लाभ एवं किस प्रकार के वादों का होगा निस्तारण जनपद न्यायाधीश ने अधिकारियों को दी विस्तृत जानकारी।जनपद न्यायाधीश के सभी उपस्थित जनपद स्तरीय अधिकारियों से आह्वान आगामी 14 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने-अपने विभाग से संबंधित अधिक से अधिक वादों का करें निस्तारण। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशा निर्देशानुसार आगामी 14 मई को जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने एवं इस अवसर पर अधिक से अधिक वादों का निस्तारण सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से आज जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार सप्तम ने अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में जनपद स्तरीय अधिकारियों से विस्तार से विचार विमर्श करते हुए लोक अदालत के लाभ के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई ताकि संबंधित नागरिक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाकर अपने वादों का निस्तारण सुनिश्चित करा सकें। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश ने लोक अदालत के लाभ के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत में अधिवक्ता एवं वकील पर होने वाला खर्च नहीं लगता है‌। वहीं दूसरी ओर न्यायालय शुल्क भी नहीं लगता है। पक्षकारों के मध्य उत्पन्न हुए विवादों का निपटारा आपसी सहमति और सुलह से हो जाता है। उन्होंने बताया कि मुआवजा व हर्जाना आदेश के बाद जल्द मिल जाता है। यहां तक कि पुराने मुकदमों में लगा न्यायालय शुल्क वापस मिल जाता है। किसी भी पक्षकार को दंडित नहीं किया जाता। लोक अदालत द्वारा पक्षकारों को न्याय आसानी से मिल जाता है। लोक अदालत का अवार्ड अंतिम होता है, जिसके खिलाफ किसी न्यायालय में अपील नहीं होती। लोक अदालत में किस प्रकार के मामलों का निपटारा होगा इस संबंध में जनपद न्यायाधीश ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी संबंधी मामले, वैवाहिक एवं पारिवारिक झगड़े, दाखिल खारिज, भूमि के पट्टे, बेगार श्रम संबंधित मामले, शमनीय प्रकृति के फौजदारी मामले, बैंक ऋण संबंधित मामले, राजस्व संबंधी मामले, वन भूमि संबंधी मामले, भूमि अर्जन से संबंधित मामले, मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा संबंधित दावे आदि का निराकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में संभव होता है। जनपद न्यायाधीश ने इस अवसर पर अधिकारियों का आह्वान किया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत को जनपद में सफल बनाने में उनकी महती भूमिका है। इस संबंध में सभी अधिकारीगण अपने-अपने स्तर पर अधिक से अधिक निरंतर प्रचार प्रसार करेंगे तो संबंधित जनमानस राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकतम लाभ उठाकर अपने वादों का निस्तारण सुनिश्चित करा सकेंगे। माननीय जनपद न्यायाधीश ने उपस्थित समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि आगामी 14 मई को अधिक से अधिक वादों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में संभव कराया जा सके इसके लिए समस्त विभागीय अधिकारी गण अपने-अपने विभाग से संबंधित मामलों एवं प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में माइक्रो प्लान तैयार करते हुए उसे अंतिम रूप प्रदान किया जाए ताकि आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में उनके अधिक से अधिक विभागीय मामले निस्तारित होकर जन सामान्य को इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का भरपूर लाभ मिल सके। महत्वपूर्ण बैठक में अपर जिला जज वेद प्रकाश वर्मा, अपर जिला जज एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी राजीव कुमार वत्स, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जय हिंद कुमार सिंह तथा अन्य न्याय विभाग के अधिकारी गण, नगर मजिस्ट्रेट नोएडा धर्मेंद्र कुमार, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अंकित कुमार, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ ललित कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐश्वर्य लक्ष्मी, जिला मनोरंजन कर अधिकारी जेपी चंद्र तथा अन्य संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे।

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